1. किसी भी अभ्यर्थी को प्राचार्य बिना कारण बताये प्रवेश देने से रोक सकते हैं, और दिये हुये प्रवेश को निरस्त कर सकते हैं।
2. किसी भी अभ्यर्थी को सामयिक छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश नही दिया जायेगा।
3. किसी प्रकार का जमा किया हुआ शुल्क वापस नही किया जायेगा।
4. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा ;चाहे वह लाइसेंस धारक भी होद्ध किसी भी प्रकार का हथियार कालेज में लाना वर्जित है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन कालेज प्रांगण में लाना व प्रयोग करना वर्जित है।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
6. परीक्षा सुधार के आधार पर अनुत्तीर्ण अभ्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश का नियम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाताहै।
7. कालेज का समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 3ः30 बजे तक है, जिसमें समय सारिणी के अनुसार कक्षायें संचालित होती है। कार्यालय का समय 10 से 4ः00 बजे तक रहेगा।
8. खाली समय में छात्र/छात्रायें कालेज पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करें।
9. छात्र/छात्राओं को कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य से सीधे मिलना मना है।
10. छात्र/छात्राओं को समूह के रूप सेे प्राचार्य से मिलने की अनुमति नही है।
11. धूम्रपान व अन्य नशीले पदार्थ ;पान, पुड़िया, गुटखा, तम्बाकूद्ध का प्रयोग वर्जित है।
12. काॅलेज प्रांगण में थूकना, गन्दगी करना, छिलके आदि फेंकना तथा अशिष्ट भाषा व हरकत का प्रयोग करना वर्जित है।
13. महाविद्यालय की साज-सज्जा व सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना दण्डनीय है
14. महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना अथवा पोस्टर चिपकाना वर्जित है
15. प्रांगण/बरामदों में अनावश्यक रूप से घूमना वर्जित है।
16. बाहरी व्यक्तियों को लेकर कक्षाओं में बैठना या घूमना वर्जित है।
17. छात्र/छात्राओं की विभागीय समस्याओं के लिए विभागाध्यक्ष अधिकृत हैं। विभागाध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो प्राचार्य से मिलकर ‘‘समस्या‘‘ का समाधान कर सकते है
18. काॅलेज परिसर में सामान्य और विशेष समस्याओं के समाधान हेतु चीफ प्राॅक्टर व प्राॅक्टोरियल बोर्ड से छात्र/छात्रा को मिलने का समय चीफ प्राॅक्टर सुनिश्चित करेंगे।
19. महाविद्यालय में भड़कीले टाइट वस्त्र पहनना वर्जित है। छात्राओं को सलवार-कुर्ता व दुपट्टा पहनना अनिवार्य है।
20. महाविद्यालय में पठन पाठन का उपयुक्त वातावरण बनाए रखना छात्र/छात्राओं का पुनीत दायित्व है।
21. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन सूचनाएँ नियमित रूप से देखनी चाहिए। सभी सूचनाएँ सूचना पट से ज्ञात करना छात्र/छात्रा की अपनी जिम्मेदारी होगी।
22. प्रत्येक छात्र/छात्रा विद्यालय परिसर में अपना परिचय पत्र अपने साथ रखेगा/रखेगी। किसी भी शिक्षक द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर उसे दिखाना आवश्यक होगा।
23. छात्राओं को यदि अपने निश्चित समय से पूर्व किसी कारणवश महाविद्यालय परिसर से बाहर जाना है तो प्राचार्य की अनुमति अनिवार्य होगी।
24.क्रीड़ा व खेलकूद के सम्बन्ध में विभिन्न टीमों के चुनाव उनके साज-सज्जा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय के नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्र/छात्रा खिलाड़ी के लिए अनिवार्य होगा। महाविद्यालय नियमों की उपेक्षा/उल्लंघन गम्भीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
25.महाविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित संस्था है महाविद्यालय के अन्दर राजनीति में रूचि रखने वाले छात्र/छात्रा किसी भी दशा में प्रवेश ना लें, राजनीति में सक्रिय पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
26. विद्यार्थी प्रवेश के उपरान्त सदैव महाविद्यालय के सम्पर्क में रहें, क्योकि उनकी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रति पूर्ति, परीक्षा सुधार फाॅर्म एवं मुख्य परीक्षा के फाॅर्म आॅनलाइन भरे जायेंगे। छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति के फाॅर्म समाजकल्याण/शासन की वेबसाइट तथा परीक्षा सुधार एवं मुख्य परीक्षा के फाॅर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ूूूण्उरचतनण्ंबण्पद पर भरे जायेगें, निर्धारित समय से पूर्व फार्म भरकर दो प्रतियों में महाविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। अगर कोई छात्र उपरोक्त फाॅर्म भरने से वंचित रहता है तो उसक स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
27. परीक्षा फार्म जमा करते समय सभी शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा फार्म जमा नही किया जायेगा।प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य है
28. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं निर्गमन प्रमाण-पत्र ;यदि कालेज/विश्वविद्यालय से आये हैं।
29. चरित्र प्रमाण पत्र ;अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा की मूल प्रति, यदि किसी अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो ;किसी राजपत्रित अधिकारी द्वाराद्ध प्रमाणित मूल प्रति।
30. सभी अंकतालिकाओं व अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाने के लिए साथ लानी होगी तथा उनकी अनुप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियम

आवेदन पत्र के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.
प्रत्येक प्रवेशार्थी के लिए आवश्यक है कि विवरण - पत्रिका भलीभांति पढ़ ले। यदि इसमें दिए गए नियमों का पालन करने के लिए सन्न( तथा तत्पर हैं तभी आवेदन करें -
निम्नांकित छात्र/छात्राएं प्रवेश के लिए अर्ह नही होंगे।
1. जिसका कभी महाविद्यालय में प्रवेश निषेध किया गया हो।
2. अनुत्तीर्ण
3. महाविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित संस्था है संस्था के अन्दर राजनीति में रूचि रखने वाले छात्र/छात्रा किसी भी दशा में प्रवेश ना लें, प्रवेश के पश्चात् राजनीति में रूचि रखने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. जो कभी न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए हों या जो अभियुक्त रहे हों या जिन पर अभियोग चल रहा हो।
5. जो कभी किसी व्यक्ति विशेष या सम्पत्ति को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी ठहराए गए हों या अभियुक्त रहें हों।
6. जो अनुशासनहीनता के कारण दण्डित किए जा चुके हो। जिनका आचरण कालेज प्रशासन के विचार से अंसतोषजनक रहा हो।
7. ण्चार वर्ष के अन्तराल पर प्रवेश नही दिया जाएगा।
8. ण्महाविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र अवश्य जमा कर दें। उसके उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।
9. समय सारणी व सेक्शन के अनुसार शिक्षा ग्रहण करें।
10. ण्सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय/शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
11. ण्प्रथम किश्त जमा करने पर प्रवेशार्थी को शुल्क रसीद के अतिरिक्त ;कद्ध प्रवेश पत्रक ;खद्ध परिचय पत्र ;गद्ध लाइब्रेरी कार्ड मिलंेगे। विद्यार्थी को प्रवेश पत्रक कक्षा में अपने विषय के शिक्षक को दिखाकर रजिस्टरों में अपना नाम लिखा लेना चाहिए।
12 अपने परिचय पत्र को सम्भाॅल कर साथ रखना चाहिए। पुस्तकालय पत्रक के अभाव में पुस्तक प्राप्त नही हो सकेगी। प्रथम राशि की रसीद को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए।
13. विश्वविद्यालय नियमानुसार छात्र की कक्षा में उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत होनी चाहिए। अपनी उपस्थिति पूरा करना छात्र का अपना दायित्व होगा। इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि कोई भी छात्र जो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निलम्बित रहा है या अन्य किन्हीं कारणों से कक्षा में उपस्थित नही हुआ, तो उन दिनों की उपस्थिति किसी भी स्थिति में नही दी जा सकेगी। उपस्थिति न्यूनता के कारण छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने का अधिकारी नही होगा। उपस्थिति न्यूनता की सूचना जो महाविद्यालय के सूचनापट के माध्यम से दी जाएगी, अन्तिम रूप से मान्य व वैध होगी। इस प्रसंग में छात्र द्वारा प्रकट की गई अज्ञानता पूर्णतः अमान्य होगी।
14. महाविद्यालय में निम्नांकित छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, एक से अधिक छात्रवृत्ति का प्रावधान नही है।